सात अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कलेक्टर ने दिये निर्देश.

 


जबलपुर, 30 दिसंबर (हि.स.)। मप्र में जबलपुुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर आम नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले सात कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर के आदेश पर इन अवैध कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआईआर सबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों द्वारा दर्ज कराई जायेगी।

अवैध कॉलोनी के निर्माण करने वाले जिन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं उनमें पनागर तहसील के ग्राम झुरझुरु निवासी गौरव शर्मा, खेरमाई मंदिर के पास पनागर निवासी आशीष कुमार पटेल, दारुल उलूम मस्जिद के बगल में मदार टेकरी जबलपुर निवासी मोहम्मद जिया उल हक, पूर्वी निवाड़गंज निवासी संतोष गुप्ता, बस स्टैंड मुख्य मार्ग कुंडम निवासी राजकुमार साहू, बाईपास रोड खिरियाकला निवासी फूल सिंह एवं बाईपास रोड खिरिया कला निवासी कुंवर लाल पटेल शामिल हैं।

कलेक्टर कार्यालय की कॉलोनी सेल शाखा के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रघुवीर सिंह मरावी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरव शर्मा द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण कर 27 भूखंड का विक्रय किया गया है। इसी प्रकार आशीष कुमार पटेल ने पिपरिया बनियखेड़ा में 66 भूखंडों का, मोहम्मद जिया उल हक द्वारा ग्राम खजरी में 30 भूखंडों का, संतोष गुप्ता द्वारा पनागर में 17 भूखंडों का, राजकुमार साहू द्वारा कुंडम में 26 भूखंडों का, फूल सिंह द्वारा पिपरिया बनियखेड़ा में 80 भूखंडों का तथा कुँवरलाल पटेल द्वारा पिपरिया बनियाखेड़ा में अवैध कॉलोनी का निर्माण कर 82 भूखंडों का विक्रय किया जा चुका है।

डिप्टी कलेक्टर मरावी ने बताया कि सातों अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज थे। अवैध कॉलोनी का निर्माण करने का दोषी इन सातों कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

डिप्टी कलेक्टर मरावी के मुताबिक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 98 अवैध कोलनियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से तीन के विरुद्ध पूर्व में ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित किये जा चुके हैं तथा आज सात और कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध अवैध कॉलोनी के निर्माण करने पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश पारित हुये हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक