राजगढ़ः पैतृक जमीन पर कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचे, 5 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज
राजगढ़,21 अक्टूबर (हि.स.)। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर थाना पुलिस ने बुधवार को पैतृक जमीन पर कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचने और करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्रमोद पुरोहित के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार ऋषि नगर उज्जैन निवासी मनीष (60)पुत्र शिवकुमार शर्मा ने शिकायत में बताया कि उनकी पैतृक जमीन वीर अंजनीलाल नगर स्थित अंजनीलाल मंदिर के आगे बहादुरपुरा रोड पर है। आरोप है कि प्रमोद पुत्र लीलाधर पुरोहित निवासी रतलाम ने इस जमीन पर कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचे और करीब 5 करोड़ रुपए की राशि हड़प ली। अलग-अलग शहरों में रहने का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपित प्रमोद पुरोहित मूल रूप से रतलाम के राजेंद्र प्रसाद मार्ग, छत्री पुल क्षेत्र का निवासी बताया गया है। उसका वर्तमान पता महाराष्ट्र के अमरावती में दर्ज है। वहीं, फरियादी मनीष शर्मा मूल रूप से राजगढ़ के निवासी हैं और वर्तमान में उज्जैन में रहते हैं। मामले में शिकायत 10 सितंबर 2026 को दी गई थी। इसके बाद बुधवार को ब्यावरा शहर थाने में अपराध दर्ज किया गया।
थाना प्रभारी निरीक्षक शिवराजसिंह चौहान का कहना है कि मामले के केस दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पुलिस मामले में जमीन के दस्तावेजों, कॉलोनी विकास और प्लॉट बिक्री से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक