जबलपुर : पूर्व अति.पुलिस अधीक्षक पर परिवार सहित आय से अधिक संपत्ति का परिवाद न्यायालय में दायर
जबलपुर, 17 जुलाई (हि.स.)। विशेष न्यायालय, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जबलपुर के न्यायालय में आवेदक एडवोकेट धीरज कुकरेजा एवं एडवोकेट स्वप्निल सराफ द्वारा जबलपुर में पूर्व एडीशनल एस.पी. राजेश तिवारी के द्वारा आय से अर्जित संपत्ति अर्जित करने हेतु एवं उक्त संपत्ति का उपयोग उपभोग करने हेतु उनकी पत्नी श्रीमती रंजना तिवारी, उनके पुत्र राहुल तिवारी, बहू मीनल खरे तिवारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 संशोधन के अंतर्गत धारा 12. 15, 13 (1) (बी) एवं 13(2), 109, 120बी भा.दं.वि. के अंतर्गत दिनांक 01 जून को न्यायालय में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा आवेदक के अधिवक्ता वासिफ खान के के द्वारा दिये गए तर्को को सुनने के पश्चात इस परिवाद मे साक्ष्य के तौर पर संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत इस परिवाद को स्वीकार किया एवं इसकी आगामी सुनवाई और कार्यवाही पर तर्क हेतु 29 जुलाई को प्रकरण नियत किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक / राजू विश्वकर्मा