भोपालः फायर एनओसी और पीसीबी एस्पायर होने पर 16 अस्पतालों को नोटिस जारी
- वैध प्राधिकरण सर्टिफिकेट जमा न करने पर निरस्त होगा अस्पताल का लाइसेंस
भोपाल, 04 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 16 निजी अस्पतालों को सीएमएचओ कार्यालय द्वारा गुरुवार को नोटिस जारी किए गए हैं। नर्सिंग होम पोर्टल पर नियमित जांच के दौरान इन अस्पतालों की फायर एनओसी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त प्राधिकरण वैधता समाप्त होने की जानकारी पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन अस्पतालों को मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अध्याय 2 को कंडिका 6 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसमें दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमाण पत्र न देने पर एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनीष शर्मा ने बताया कि अस्पताल संचालन की अनुमति के लिए फायर एन ओ सी,चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के डिग्री, रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इत्यादि की जांच की जाती है।इन अस्पतालों द्वारा निर्धारित समयावधि में वैध प्राधिकरण अनुमतियां प्रस्तुत न करने पर कार्यवाही की जाएगी।
इन अस्पतालों को जारी हुए नोटिस
माहेश्वरी हॉस्पिटल, रेडक्रॉस हॉस्पिटल, राधारमन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज रिसर्च हॉस्पिटल ,लक्ष्य मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रयास मदर एंड चाइल्ड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, डीकेएस हॉस्पिटल, महर्षि वैदिक हेल्थ सेंटर, नेत्रिका नेत्रालय, दुलार चिल्ड्रन हॉस्पिटल,आयुष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, प्रभात श्री हॉस्पिटल, दीपशिखा हॉस्पिटल, श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईमैक्स रेटिना एंड आई केयर सेंटर।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर