भोपाल: अनियमितता पर अक्षय हॉस्पिटल को नोटिस, आयुष्मान भारत से रोका गया भुगतान
भोपाल, 10 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चार इमली स्थित अक्षय हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाने जाने पर अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है, साथ आयुष्मान भारत से भुगतान भी रोक दिया गया है।
आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद शाह ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को अक्षय हॉस्पिटल निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों, उपलब्ध चिकित्सकीय एवं नर्सिंग स्टाफ तथा आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की गई। निरीक्षण में अस्पताल में विभिन्न स्तरों पर गंभीर कमियां एवं अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल के आईसीयू में ऐसे सामान्य मरीजों को भी भर्ती किया गया था, जिनकी स्थिति के अनुसार आईसीयू में भर्ती की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। कुछ मरीजों की स्थिति सामान्य एवं स्थिर पाए जाने के बावजूद उन्हें आईसीयू में भर्ती रखा गया था।
अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय एवं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बीएचएमएस डॉक्टर कार्यरत पाए गए। इसी प्रकार अस्पताल में कार्यरत कुछ नर्सिंग स्टाफ बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थी पाए गए, जिनका पाठ्यक्रम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस संबंध में निर्धारित मानकों एवं पात्रता के अनुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर रहे हितग्राहियों से ब्लड एवं विभिन्न जांचों के लिए राशि लिए जाने की स्थिति भी सामने आई। योजना के अंतर्गत निर्धारित पैकेज में शामिल सेवाओं के लिए हितग्राही से अतिरिक्त राशि वसूलना नियमानुसार उचित नहीं है।
निरीक्षण के दौरान आईसीयू में भर्ती मरीजों से संबंधित दस्तावेजों एवं जांच रिपोर्टों का परीक्षण भी किया गया। इस दौरान एक्स-रे रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाए जाने की जानकारी सामने आई। निरीक्षण में सामने आई गंभीर कमियों एवं अनियमितताओं के आधार पर अक्षय हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के अंतर्गत अस्पताल का भुगतान रोक दिया गया है तथा नए मरीजों के आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीयन पर भी रोक लगा दी गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद शाह ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार एवं कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अनावश्यक आईसीयू भर्ती, निर्धारित मानकों के अनुरूप चिकित्सकीय एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता न होना तथा हितग्राहियों से अनुचित राशि वसूली जैसी अनियमितताओं को गंभीरता से लिया जाएगा।
शाह ने बताया कि योजना में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों की नियमित निगरानी की जा रही है। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर अस्पताल के विरुद्ध निलंबन / डी-एम्पैनलमेंट की कार्रवाई के संबंध में नियमानुसार प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पताल का भुगतान रोक दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि योजना के पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर