जबलपुर बार चुनाव पर हाईकोर्ट में याचिका, एडहॉक समिति की मांग पर नोटिस जारी
जबलपुर, 10 जुलाई (हि.स.)। जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ और हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई है। याचिका में दोनों अधिवक्ता संघों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पुरानी कार्यकारिणी द्वारा चुनाव प्रक्रिया संचालित किए जाने पर आपत्ति जताते हुए एडहॉक समिति गठित करने की मांग की गई है।
मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर और अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ का कार्यकाल 23 मई 2026 तथा जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो चुका है।
इसके बावजूद वर्तमान कार्यकारिणी ही चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं का संचालन कर रही है। याचिका के अनुसार, मॉडल बायलॉज के तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल को तदर्थ समिति का गठन कर उसके माध्यम से चुनाव कराना चाहिए।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि एसोसिएशन ने 30 जून 2026 को ई-मेल तथा 1 जुलाई 2026 को लिखित ज्ञापन देकर स्टेट बार काउंसिल से तत्काल एडहॉक समिति गठित करने की मांग की थी। साथ ही समिति के गठन में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व और विविधता का ध्यान रखने का आग्रह भी किया गया था। संगठन का आरोप है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक