उज्जैनः नवरात्र में गरबा पंडालों में भडक़ाऊ और आपत्तिजनक गाने पर होगी कार्रवाई
उज्जैन, 04 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में त्योहारों की खुशियां ध्वनि प्रदूषण या विवाद की वजह न बनें, इसके लिए पुलिस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के सभी थाना क्षेत्रों में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
पुलिस ने संचालकों को निर्देश दिए हैं कि रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन वाहनों एवं यंत्रों के संचालकों से बंध-पत्र भी भरवाए जा रहे हैं।
एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देश के बाद जिले के सभी थानों के थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित मानकों की जानकारी दी जा रही है। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल निर्धारित अनुमति और शर्तों के अनुसार ही किया जाए। ध्वनि प्रदूषण को लेकर न्यायालय के निर्देश के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर,डीजे के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध है। अस्पतालों और अन्य साइलेंस जोन के आसपास विशेष सावधानी बरतने तथा निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने के निर्देश भी दिए गए।
भडक़ाऊ गानों से बिगड़ सकता है माहौलएसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार उन्होने डीजे संचालकों से मर्यादित और सभ्य गीत-संगीत बजाने की अपील की है। किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अथवा विवाद की स्थिति पैदा करने वाले गाने या सामग्री प्रसारित नहीं करने की हिदायत दी गई है। स्पष्ट किया कि है त्योहारों की खुशियां आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहाद्र्र के साथ मनाई जानी चाहिए। संचालकों से नियमों के पालन के लिए बंध-पत्र भरवाकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि आगामी त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो।
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हिन्दुस्थान समाचार / क्षितिज