अनूपपुर: ब्लू लिंक भेजकर ठगी करने वाले आरोपित मॉ-बेटा झारखंड से गिरफ्तार

 


अनूपपुर, 29 अक्टूबर (हि.स.)। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहें छात्रों से संबंधित पुस्तक ऑनलाइन मंगाने पर मोबाइल नंबर पर भेजी गई ब्लू लिंक पर जैसे ही पांच रुपये का भुगतान किया गया, वैसे ही पीड़ित के मोबाइल बैंकिंग से जुड़े बैंक शाखा राजनगर के बचत खाता से 99600 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर धोखाधड़ी एवं ठगी की गई। शिकायत पर रामनगर पुलिस ने झारखंड से आरोपित मॉ-बेटा को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी एवं ठगी के रुपए बरामद किया। जिस पर अपराध की धारा 419 420 भारतीय दंड विधान धारा 66 (सी ) 66 (डी ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज की कर विवेचना की गई।

राजनगर थाना प्रभारी नगर निरीक्षक अरविंद जैन ने रविवार को बताया कि ऑनलाइन ठगी से पीड़ित धर्मेंद्र कुमार सिंह निवासी राजनगर ने 13 मार्च 2023 को थाने में शिकायत में बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था 18 जनवरी 2023 को कृष्णा पब्लिकेशन के अधिकारिक वेबसाइट से नंबर लेकर सीआईएसएफ की परीक्षा की तैयारी से संबंधित संबंधी पुस्तक को ऑनलाइन मंगवाया था, जिसका 190 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने पर ऑर्डर कंफर्म हो गया और डिलीवरी की तिथि 25 जनवरी 2023 की थी। 24 जनवरी 2023 को पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया और उसने बताया कि कूरियर ट्रैकिंग डिपार्टमेंट से बोला रहा हूं, आपकी पुस्तक की डिलीवरी के लिए पांच रुपये का भुगतान भेजी गई ब्लू लिंक के माध्यम करें, पीड़ित द्वारा मोबाइल नंबर पर भेजी गई ब्लू लिंक पर जैसे ही पांच रुपये का भुगतान करते ही मोबाइल बैंकिंग से जुड़े सेंट्रल बैंक शाखा राजनगर के बचत खाता से कुल 99600 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर धोखाधड़ी एवं ठगी की गई। ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार धर्मेंद्र कुमार सिंह थाना रामनगर में मामला दर्ज कराया जिस पर अपराध की धारा 419 420 भारतीय दंड विधान धारा 66 (सी ) 66 (डी ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज की जाकर विवेचना की गई।

विवेचना में आरोपित द्वारा प्रयुक्त मोबाइल नंबर एवं ऑनलाइन बैंकिंग से ठगी में प्रयुक्त खातों की जानकारी के आधार पर नगर निरिक्षक अरविंद जैन, सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र महोबिया, प्रधान आरक्षक सनत कुमार द्विवेदी महिला आरक्षक सीमा भलावी द्वारा ऑनलाइन ठगी में शामिल मॉ-बेटे को छोटा गोविंदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम झारखंड से गिरफ्तार किया। जिसमें मुख्य आरोपित बेटा 23 वर्षीय आलोक कुमार साहू पिता निरंजन कुमार साहू एवं सह आरोपित 44 वर्षीय पूनम देवी पति निरंजन कुमार साहू उोनो निवासी छोटा गोविंदपुर जिला पूर्वी सिँहभूम झारखंड से पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपितों से ऑनलाइन ठगी कर अर्जित किये किए गए 99600 में से 67000 (सरसठ हजार) रुपए बरामद करते हुए गिरफ्तार आरोपितों का पुलिस रिमांड लेकर अन्य ऑनलाइन ठगी एवं धोखाधड़ी के मामलों में पतासाजी एवं पूछताछ की जा रही हैं।

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन सिंह पवार ने कोरियर सर्विस के नाम पर ब्लू लिंक भेज कर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में झारखंड से आरोपियों को गिरफ्तार करने के सराहनीय कार्य के रामनगर पुलिस को पुरस्कृत किया है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की ओर से नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि किसी भी अनजान मोबाइल नंबर से भेजे गए लिंक पर ऑनलाइन बैंकिंग भुगतान न करें एवं ओ.टी.पी.शेयर करने से बचें।

हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला/मुकेश