शिक्षण संस्थानों के सौ गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक

 


खूंटी, 7 जून (हि.स.)। अनुमंडल दंडाधिकारी अनिकेत सचान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोटपा एक्ट के परिपेक्ष्य में खूंटी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों और महाविद्यालय कैम्पस के अंदर एवं बाहर सौ गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

जारी निषेधाज्ञा के आलोक में सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, महाविद्यालय कैम्पस के अंदर एवं कैम्पस के बाहर सौ गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों को नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा तथा बिक्री की अनुमति नहीं देगा। यह निषेधाज्ञा सात जून 2024 पूर्वाह्न छह बजे से अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी रहेगा

हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल