अमन साहू को चुनाव लड़ाने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड हाई कोर्ट में फाइल होगा पिटीशन
रामगढ़ और लातेहार कोर्ट से अमन साहू को मिल चुकी है सजा
रामगढ़, 20 अक्टूबर (हि.स.)। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का नाम लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जुड़ा हुआ है। अमन साहू जेल में रहने के बावजूद अपने गैंग को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी करता है। इस बार उसने बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सोमवार को उनके अधिवक्ता हेमंत सिकरवार छत्तीसगढ़ और झारखंड हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट में उन दोनों मामलों को उठाया जाएगा, जिस पर अमन साहू को सजा हो चुकी है। रामगढ़ कोर्ट के द्वारा आर्म्स एक्ट में उसे 6 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। लातेहार कोर्ट के द्वारा उसे इसी वर्ष 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इन दोनों सजा पर स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार चीफ जस्टिस और क्रिमिनल ऑफेंस सिंगल बेंच संजय द्विवेदी के कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। कोर्ट का फैसला क्या होगा यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमन साहू को कोर्ट से राहत की उम्मीद है।
हथियार के साथ पकड़ा गया था अमन, दस्तावेजों से की थी छेड़छाड़
मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अमन साहू और उसके सहयोगी बाबूलाल तुरी को पुलिस ने एक साथ पकड़ा था। उनके पास हथियार थे और कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी पुलिस ने बरामद की थी। अमन साहू ने फर्जी तरीके से कई दस्तावेजों से भी छेड़छाड़ की थी जिस पर रामगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अमन साहू को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में 6 वर्ष की सजा सुनाई और 5 हजार का जुर्माना लगाया। फर्जी तरीके से दस्तावेज में छेड़छाड़ के आरोप में 3 वर्ष की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सरगना चलाने के आरोप में एक वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं बाबूलाल तुरी को आर्मस एक्ट में 6 वर्ष की सजा और 5 हजार जुर्माना। सरगना के संचालन के आरोप में 1 वर्ष की सजा सुनाई थी।
सफेद स्कॉर्पियो पर पुलिस ने अमन को किया था गिरफ्तार
पतरातू थाना क्षेत्र के तालाटांड़ के पास रांची पतरातू मार्ग पर 9 दिसंबर 2015 को सफेद स्कार्पियो संख्या जेएच01बिजी-5885 पर सवार अमन साहू को 9 एमएम पिस्टल के साथ पकड़ा गया था। इस दौरान उसकी सहयोगी चंदवा जिला लातेहार निवासी बाबू लाल तुरी उर्फ शंकर जी उर्फ प्रभात जी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अमन साहू के वकील ने लातेहार जिले के बालूमाथ थाना कांड संख्या 152/20 में हुए सजा को स्टे करने की मांग की है। अमन साहू को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार की अदालत ने तीन वर्षों का कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा गत 27 जून 24 को सुनाई थी।
तेलीबांधा शूटआउट मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने लिया रिमांड
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में तेलीबांधा शूटआउट मामले में अमन साहू को कोर्ट में पेश किया जाना है। अमन साहू को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक का ऑर्डर दिया है। हालांकि इस रिमांड का अपोज करने का फैसला अमन साहू के अधिवक्ता ने किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश