भू-राजस्व एवं भूमि सुधार का कार्य पारदर्शी तरीके से करें अधिकारी: आयुक्त
-सीएनटी व 4(एच) भूमि मामलों की समीक्षा, अवैध जमाबंदी पर कार्रवाई के निर्देश
रामगढ़, 6 दिसंबर (हि.स.)। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार ने शनिवार को रामगढ़ समाहरणालय सभागार में सीएनटी एक्ट और 4(एच) की जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अवैध जमाबंदी, गलत भूमि हस्तांतरण और अतिक्रमण के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान राजस्व अभिलेख, भूमिधारण, किरायेदारी अधिकार और वन भूमि से जुड़े मामलों पर केंद्रित एक उच्चस्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की गई। इसमें भू-राजस्व और भूमि सुधार से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के तहत लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
कार्यशाला में विभागीय अधिकारियों की ओर से कई अधिनियमों की महत्वपूर्ण धाराओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया। इस दौरान बिहार टेनांट्स होल्डिंग एक्ट की धारा 14, 15, 16 और 18, सीएनटी एक्ट की धारा 46 और 49 और बीएलआर एक्ट की धारा 4(एच), से संबंधित मामलों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई। इसके तहत अवैध हस्तांतरण, पुश्तैनी भूमि संरक्षण, जमाबंदी रद्दीकरण और भूमि पुनर्वितरण जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा फॉरेस्ट एक्ट एवं खास महल अधिनियम से जुड़े सीमांकन, वन भूमि विवाद और अतिक्रमण निराकरण की स्थिति पर भी अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश की।
आयुक्त पवन कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि एवं वन अधिकारों से जुड़े सभी प्रकरणों का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों का नियमित अद्यतन प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ ही आम नागरिकों की समस्याओं को कम करता है। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विवादों को शीघ्र निराकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कार्यशाला में डीएफओ नीतीश कुमार, डीडीसी आशीष अग्रवाल, एसी कुमारी गीतांजलि, एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी, एलआरडीसी दीप्ति प्रियंका कुजूर, गोपनीय शाखा प्रभारी रविंद्र कुमार गुप्ता, भू-अर्जन पदाधिकारी बीजेंद्र कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश