एसआईआर में नोटिस प्राप्त मतदाता निर्धारित तिथि तक रखें अपना पक्ष : उपायुक्त

 


रांची, 12 सितंबर (हि.स.)।

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नोटिस वितरण और सुनवाई के चरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं की सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 तक की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से नोटिस प्राप्त मतदाताओं को समय पर सूचना देने और सुनवाई की प्रक्रिया समझाने में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नोटिस प्राप्त मतदाता निर्धारित तिथि और स्थान पर सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संबंधित प्राधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और विश्वसनीय बनाना है, ताकि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो। बैठक में बीएलए-2 के माध्यम से बीएलओ को सहयोग देने और फॉर्म-6 और फॉर्म-8 से संबंधित कार्यों में समन्वय पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने बताया कि एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भारतीय नागरिक नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। उन्होंने पात्र युवाओं और नागरिकों को जागरूक कर अधिकाधिक फॉर्म-6 भरवाने में सहयोग का आग्रह किया।

बैठक में जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी बिवेक कुमार सुमन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar