तंबाकू नियंत्रण को लेकर छापेमारी, 11 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना
देवघर, 01 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देवघर जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)-2003 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा एवं जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश पर छापेमारी दल ने कुंडा थाना क्षेत्र के कोरियासा, कुंडा रोड और पांडेय मोड़ के आसपास विभिन्न दुकानों की जांच की।
अवर निरीक्षक सामु बंडो की अध्यक्षता में चलाए गए अभियान के दौरान कुल 25 दुकानों की जांच की गई। इनमें 11 दुकानों अथवा व्यक्तियों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों से अर्थदंड के रूप में कुल 3,750 रुपये की वसूली की गई।
छापेमारी के दौरान दुकानदारों को कोटपा कानून तथा झारखंड में किए गए संशोधनों के प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े नियमों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने के निर्देशों से अवगत कराया गया।
अभियान दल ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने, तंबाकू उत्पादों की अनियमित बिक्री पर नियंत्रण रखने और लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है।
छापेमारी दल ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि तंबाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, प्रतिबंधित क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और अन्य उल्लंघनों पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी चलाए जाएंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy