विस्फोटक बरामदगी मामले में तीन दोषियों को 10 साल की सजा

 


दुमका, 07 जुलाई (हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय राजेश सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को 10 वर्ष पूूूर्व काठीकुंड में विस्फोटक के साथ पकड़ाए बिहार के तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा दी है। दोषियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषियाें काे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषियाें में बिहार के शेखपुरा जिले के पचना निवासी सुल्तान वहीब, अरियान के अरविंद यादव और नालंदा के हरनौत निवासी गणेश कुमार शामिल हैं।

मामले में लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बताया कि वर्ष 16 में काठीकुंड थाना की पुलिस ने विस्फोटक भरा वाहन जब्त किया था। वाहन में सवार तीन लोगों को पकड़ा गया था।

तत्कालीन थाना प्रभारी सचिन ने अपने ही बयान पर मामला दर्ज किया था। पहले आरोपितों ने कहा कि सारी सामग्री शिकारीपाड़ा खनन क्षेत्र के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन इसके कागजात नहीं दिखा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया। अदालत ने लोक अभियोजन की दलील और पुलिस की ओर से दिए गए प्रमाण के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार