जेट परीक्षा को लेकर प्रशासन ने रांची के पांच केंद्रों पर लगाया निषेधाज्ञा

 


रांची, 08 जून (हि.स.)। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 (जेट) के कदाचार मुक्त संचालना और विधि-व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची कुमार रजत की ओर से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक, राकेश रंजन के आदेश से बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए पांच परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 14 जून की सुबह 07 बजे से शाम 04 बजे तक प्रभावी रहेगा।

जारी निषेधाज्ञा के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों एवं सरकारी कार्यक्रम तथा शवयात्रा को छोड़कर) पर पाबंदी होगी। वहीं किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का हरवे हथियार लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर) एवं किसी प्रकार की बैठक या आमसभा के आयोजन पर रोक रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak