नियम तोड़ने वाले कोचिंग संस्थान होंगे सील : नगर आयुक्त

 


रांची, 21 अक्टूबर (हि.स.)। रांची नगर निगम ने भवन निर्माण नियमों, पार्किंग और अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में यह बातें कही गई।

नगर आयुक्त ने कहा कि कई संस्थानों के पास स्वीकृत भवन नक्शा नहीं है, जबकि कुछ भवन आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत होने के बावजूद उनमें व्यावसायिक गतिविधियों के तहत कोचिंग संचालित की जा रही है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को सील किया जाएगा।

बैठक के दौरान पूर्व में जारी नोटिस के संबंध में कोचिंग संचालकों ने अपना पक्ष रखा। जांच के दौरान कई संस्थानों में पर्याप्त पार्किंग, आपातकालीन निकासी मार्ग और अग्नि सुरक्षा संबंधी फायर एनओसी की कमी सामने आई। नगर आयुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

समय मांगने के लिए शपथ पत्र जरूरी

बैठक में कुछ संचालकों ने संस्थान दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इसपर निगम आयुक्त ने कहा कि समय चाहने वाले संचालकों को नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ विधिवत आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। सिर्फ मौखिक अनुरोध के आधार पर कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी।

नगर निगम ने सभी कोचिंग संचालकों से भवन के स्वीकृत उपयोग, पार्किंग, आपातकालीन निकासी और अग्नि सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। निगम की ओर से बताया गया कि विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों के अनुपालन के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar