रांची के चार कोचिंग संस्थानों को मिला निगम का नोटिस, 24 घंटे में बंद करने का निर्देश
रांची, 29 अक्टूबर (हि.स.)। झारखंड भवन उपविधि-2016 और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर रांची नगर निगम ने गुरुवार को चार कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। निगम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि निगम के स्थल निरीक्षण में भवन के स्वीकृत उपयोग, आवश्यक अनुमतियों और अग्नि सुरक्षा संबंधी दस्तावेजों में कमी पाए जाने की बात कही गई।
नोटिस पाने वाले संस्थानों में लालपुर स्थित आनंद कॉम्प्लेक्स के तीसरे तल पर संचालित द कैपिटल सिविल सर्विसेज, अल्बर्ट एक्का चौक स्थित विजय स्टडी सर्किल, कचहरी चौक के सहाय टावर स्थित काश्वी आईएएस और करमटोली में डॉ एसएन यादव क्लिनिक के पास संचालित एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कोचिंग शामिल हैं।
निगम ने नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर संस्थानों का संचालन बंद करने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। निर्देशों का पालन नहीं होने पर भवनों को सील करने सहित नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नगर निगम ने सर्वोच्च न्यायालय के 17 दिसंबर 2024 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि भवन संबंधी नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य है।
नगर निगम के अनुसार, निरीक्षण के दौरान स्वीकृत भवन प्लान, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं पाई गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar