राइट टू सर्विस विषय पर आयोजित कार्यशाला में 14 जिलों के प्रतिभागी हुए शामिल

 


रांची, 20 सितंबर (हि.स.)। रांची प्रेस क्लब में हमर अधिकार मंच के बैनर तले सेवा का अधिकार यानी राइट टू सर्विस विषय पर रविवार को कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें झारखंड के 14 जिलों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011, नियमावली और संशोधित प्रावधानों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि अधिनियम लागू हुए 15 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव में नागरिक इसके तहत मिलने वाली समयबद्ध सेवाओं का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड में 363 से अधिक सरकारी सेवाएं समय सीमा के साथ सूचीबद्ध हैं।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को सेवा का अधिकार आवेदन करने, निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलने पर प्रथम अपील और द्वितीय अपील करने की प्रक्रिया और संबंधित प्राधिकार की जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रथम और द्वितीय अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को दोषी पदाधिकारी पर जुर्माना लगाने और आवेदक को क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रावधान है।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को पुस्तक, सामग्री किट और प्रमाणपत्र दिया गया। संचालन संतोष मृदुला ने किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar