यूजीसी नीट परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू, केंद्र के 200 मीटर दायरे में भीड़ जुटाने पर रोक

 


रांची, 03 सितंबर (हि.स.)। यूजीसी नीट जून-2026 परीक्षा के कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत ने गुरुवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया।

प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा केंद्र के आसपास असामाजिक तत्व भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसे देखते हुए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल, अस्त्र-शस्त्र या हरवे-हथियार लेकर चलने तथा किसी बैठक या आमसभा के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। जारी आदेश के अनुसार, निषेधाज्ञा 9 सितंबर को सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक और 10 सितंबर को सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक प्रभावी रहेगी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से प्राप्त सूचना के आधार पर यूजीसी नीट जून-2026 परीक्षा 9 और 10 सितंबर को रांची के एक परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।

परीक्षा केंद्र आईओएन डिजिटल जोन आईडीजेड तुपुदाना, थ्री आई टेक, 52 पी, 53, तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, प्रेमसन्स मोटर के पास, रांची में निर्धारित है। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे