रामगढ़ में पुनः नामांकन शुल्क पर प्रशासन सख्त, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रामगढ़, 09 अप्रैल (हि.स.)। रामगढ़ जिले में विद्यालयों द्वारा पुनः नामांकन (री-एडमिशन) के नाम पर शुल्क वसूली की शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय द्वारा इस नाम पर शुल्क लिया जाता है, तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम ने जिले के सभी निजी विद्यालयों को इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी छात्र-छात्रा से पुनः नामांकन के नाम पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत सभी निजी विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन और प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें।
प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि कोई विद्यालय पुनः नामांकन के नाम पर शुल्क मांगता है, तो वे इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराएं। शिकायत मिलने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश की प्रति जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, निजी विद्यालयों के प्राचार्यों, प्रबंधन समितियों तथा क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।------------
हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश