रांची महापौर ने की अयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड सरेंडर करने का अवसर देने की मांग

 

रांची, 15 जुलाई (हि.स.)। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के राइटफुल टार्गेटिंग अभियान के तहत प्राप्त सूची के आधार पर झारखंड सरकार ने जिलों को सत्यापन के बाद अयोग्य लाभुकों के नाम और राशन कार्ड विलोपित (डिलीट) करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची ने पात्रता नहीं रखने वाले लाभुकों को आर्थिक दंड की राशि जमा करने, राशन कार्ड जमा करने अथवा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है।

इस कार्रवाई के बीच आम नागरिकों की संभावित परेशानियों को देखते हुए रांची की महापौर रोशनी खलखो ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य जिलों में अयोग्य लाभुकों को स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित करने अथवा अपना नाम हटवाने का अवसर दिया गया है। ऐसे में रांची में भी लोगों को बिना अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई के निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने का मौका मिलना चाहिए।

महापौर ने कहा कि इससे पात्र और अपात्र लाभुकों की निष्पक्ष पहचान सुनिश्चित होगी तथा अनजाने में नियमों के दायरे में आए लोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित अवसर भी मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन की कार्रवाई पारदर्शी और न्यायसंगत होनी चाहिए, ताकि पात्र लाभुकों के अधिकार सुरक्षित रहें और अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

इस संबंध में महापौर रोशनी खलखो ने रांची के उपायुक्त तथा विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि अयोग्य लाभुकों को एक निर्धारित अवधि के भीतर स्वेच्छा से राशन कार्ड लौटाने अथवा अपना नाम राशन कार्ड सूची से विलोपित कराने का अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि इसके बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए, जिससे आम लोगों को अनावश्यक आर्थिक दंड और प्रशासनिक परेशानियों से बचाया जा सके।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar