शहर में लगे अवैध विज्ञापन लगाने पर रांची नगर निगम करेगी कार्रवाई

 


रांची, 09 सितंबर (हि.स.)।

रांची नगर क्षेत्र में नियम के विरुद्ध लगाए गए होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड, यूनिपोल और मोनोपोल के खिलाफ रांची नगर निगम अब निर्णायक कार्रवाई करेगी। सार्वजनिक सूचना जारी कर संबंधित विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं को संरचनाएं स्वयं हटाने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद करीब 350 चिन्हित विज्ञापन ढांचे अब भी नहीं हटाए गए हैं।

निगम की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि निगम के अनुसार 10 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष हटाओ अभियान शुरू किया जाएगा।

अभियान के तहत चिन्हित नियम विरुद्ध होर्डिंग, यूनिपोल, मोनोपोल और अन्य विज्ञापन संरचनाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर संरचनाओं की जब्ती भी की जाएगी।

निगम ने स्पष्ट किया है कि अब स्वयं संरचना हटाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

नगर निगम ने कहा कि कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन में की जा रही है। साथ ही उच्चतम न्यायालय कोर्ट की ओर से सिविल अपील को नागरिकों के राईट टू वॉक को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए जाने का भी हवाला दिया गया है।

निगम का कहना है कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर अवैध विज्ञापन ढांचे नागरिकों के सुरक्षित आवागमन में बाधा डालते हैं। निगम ने संबंधित एजेंसियों से कार्रवाई शुरू होने से पहले नियम विरुद्ध संरचनाएं स्वयं हटाने की अपील की है। कार्रवाई और जब्ती से होने वाले खर्च की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी या विज्ञापनदाता की होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar