नगर निगम ने तीन आरओ प्लांट पर ठोका 1.50 लाख का जुर्माना

 


रांची, 24 अगस्त (हि.स.)।

शहर में भूगर्भ जल के अनधिकृत दोहन और अवैध जलापूर्ति गतिविधियों के खिलाफ रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की जलापूर्ति शाखा ने सोमवार को तीन आरओ वाटर बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। जांच में तीनों इकाइयों का संचालन बिना वैध लाइसेंस के पाए जाने पर प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का ऑन-स्पॉट जुर्माना लगाया गया। तीनों प्रतिष्ठानों से कुल 1.50 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

निगम की टीम ने गो जल आरओ, मोरहाबादी सरना टोली, मां पानी सर्विस आरओ वाटर, चिरौंदी-बोड़िया रोड एवं आरवी आरओ वाटर, कुसुम बिहार, मोरहाबादी की जांच की।

निगम के अनुसार, नियमों के तहत अनुज्ञप्ति के बिना संचालन किए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

नगर निगम ने सभी आरओ वाटर बॉटलिंग प्लांट संचालकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा है। इसके लिए आधार कार्ड, कंपनी/फर्म का पंजीकरण प्रमाण, अद्यतन बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स रसीद, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण का एनओसी और फोटो सहित वर्षा जल संचयन संरचना का विवरण देना होगा।

लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपये और नवीकरण के लिए 20 हजार रुपये शुल्क निर्धारित है। अब तक निगम को करीब 90 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर आगे भी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अवैध जल संयोजन और भूगर्भ जल के अनधिकृत दोहन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जलापूर्ति संबंधी शिकायत के लिए निगम के टोल फ्री नंबर 1800 570 1235 पर संपर्क किया जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar