कोर्ट ने फिर दिया डीसी की चल संपत्ति और सरकारी गाड़ी कुर्क करने का आदेश
रामगढ़, 27 जून (हि.स.)। डीसी की चल संपत्ति की कुर्की जब्ती को लेकर एक बार फिर रामगढ़ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस बार मुआवजे की रकम मात्र 1,75,000 रुपये है। सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने शनिवार को डीसी की चल संपत्ति और सरकारी गाड़ी को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है।
अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में 1,75,094.13 रुपये की बकाया ब्याज की राशि वसूली के लिए आदेश जारी किया है। यह केस लैंड रेफरेंस केस संख्या 86/89 और सबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 16/87-88 एवं लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 01/2013 में पारित किया गया।
अदालत के अनुसार वर्ष 1990 में पारित अवार्ड के तहत अवार्ड धारकों / याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाना था जिसमें मूल मुआवजा राशि और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है। न्यायालय ने कहा कि अब तक कुल ब्याज की राशि 1,75,094.13 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।
अदालत ने बैलिफ को निर्देश दिया है कि वह रामगढ़ डीसी से संबंधित सरकारी वाहन सहित चल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश का तामिला कर रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। बैलिफ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 06 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश