जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर 17 मई को रांची में निषेधाज्ञा लागू
रांची, 15 मई (हि.स.)। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सख्त तैयारी की है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत राजधानी में बनाए गए 64 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजन्त्री के निर्देश पर यह आदेश 17 मई की सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत निषेधाज्ञा लागू होनेवाले रांची जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों सहित 64 परीक्षा केंद्रों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार या लाठी-डंडा लेकर चलने तथा किसी प्रकार की सभा या प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
सरकारी कार्य में लगे कर्मियों और अधिकारियों को इससे छूट दी गई है। उपायुक्त के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान भीड़ जुटाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar