सिविल न्यायालय में सहायक पद की परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू

 

रांची, 08 अप्रैल (हि.स.)।

झारखंड राज्य में सिविल न्यायालय में सहायक-क्लर्क पद के लिए आगामी 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली कंप्यूटर कौशल परीक्षा को लेकर रांची प्रशासन ने परीक्षा केन्द्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) कुमार रजत ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 11 अप्रैल 2026 की सुबह 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह परीक्षा रांची स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, प्रगति पथ में आयोजित होगी।

परीक्षा के दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा या आमसभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास असामाजिक तत्वों की भीड़ एकत्र कर व्यवस्था बाधित नहीं करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar