विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू

 


रांची, 18 जून (हि.स.)। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित कंप्यूटर आधारित झारखंड इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 22 जून से 24 जून 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6.30 बजे से रात 8.30 बजे तक प्रभावी रहेगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश पर परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व भीड़ एकत्र कर परीक्षा संचालन में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लेकर चलने एवं किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश रांची के इरबा स्थित आई क्यूब डिजिटल, मेडांटा अस्पताल के निकट स्थित परीक्षा केंद्र पर लागू रहेगा। प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम नागरिकों से आदेश का पालन करने और परीक्षा के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar