सीएनटी जमीन पर खतियानी रैयतों को मिला कब्जा, प्रशासन ने कराई भू-वापसी

 


रामगढ़, 10 जून (हि.स.)। छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम के तहत संरक्षित भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामले में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए खतियानी रैयतों के वंशजों को उनकी जमीन पर पुनः कब्जा दिलाया। बुधवार को अंचल अधिकारी रमेश रविदास ने पुलिस बल की मौजूदगी में भू-वापसी की प्रक्रिया पूरी कराते हुए संबंधित भूमि का दखल-दिहानी कराया।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, सीएनटी खाते की जमीन का हस्तांतरण कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और इस प्रकार का कोई भी हस्तांतरण अवैध माना जाता है। इसी आधार पर निरंजन करमाली और उनके वंशजों के पक्ष में भू-वापसी का निर्णय लिया गया।

निरंजन करमाली और उनके उत्तराधिकारियों ने वर्ष 2018 में भू-वापसी के लिए वाद संख्या 27 एलआरडीसी न्यायालय में दायर किया था। मामले की सुनवाई और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद एलआरडीसी न्यायालय ने खतियानी रैयतों के वंशजों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भूमि पर पुनः कब्जा दिलाने का आदेश जारी किया।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अंचल अधिकारी रमेश रविदास को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने थाना संख्या 144, खाता संख्या 40, मौजा मरार के प्लॉट संख्या 1318, 1328 और 1397 की जमीन का सीमांकन कराया। इनमें क्रमशः 1.20 एकड़, 36 डिसमिल और 18 डिसमिल भूमि शामिल है।

प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के आधार पर भूमि की मापी कराई और कब्जाधारियों से जमीन खाली कराकर निरंजन करमाली के वंशजों को दखल-दिहानी दिलाई। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

अधिकारियों ने बताया कि सीएनटी अधिनियम के तहत आदिवासी रैयतों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश