एसआईआर को लेकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25-26 नवंबर को, कैबिनेट ने दी मंजूरी
रांची, 27 अक्टूबर (हि.स.)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आहुत होगा। यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
कैबिनेट में कहा गया है कि विधानसभा का विशेष सत्र शीतकालीन सत्र के दौरान आहुत किया जाएगा। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कैबिनेट ने कुल 62 प्रस्तावों पर सहमति दी।
कैबिनेट में झारखंड मेडिको सिटी के लिए संबद्ध आधारभूत संरचना के निर्माण लिए 2 अरब 84 करोड 17 लाख 24 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर परिसर में 500 शय्या वाले अस्पताल के भवन निर्माण की योजना के लिए पांच अरब 45 करोड 38 लाख 33 हजार रुपये की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी।
कैबिनेट ने चांडिल जलाशय से जल लिफ्ट कर सरायकेला-खरसांवा जिलान्तर्गत नीमडीह एवं कुकडू प्रखंड में भूमिगत पाईपलाईन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर नीमडीह-कुकडू मेगालिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 06 अरब 07 करोड 03 तीन लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान के लिए राज्य के 263 प्रखंडों में 7890 चापाकल लगाने के लिए 96 करोड 54 लाख 70 हजार रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के आदिवासी बहुल गांवों के अविद्युतीकृत टोलों और घरों के विद्युतीकृत करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) योजना के लिए प्राक्कलित राशि 184.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- कैबिनेट की बैठक में राज्यै के राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थापन के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए मनोनयन के आधार पर झारखंड टूल रूम रांची, दुमका और रामगढ का चयन करने की स्वीकृति दी गई। इन शिक्षण संस्थाीनों के सहयोग से यहां के छात्रों को इंटर्नशिप करने की स्वी्कृति दी गई।
- झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा-8 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए स्टैिचूट फोर हेल्थ् केयर मैनेजमेंट एंड मेंटी वेलबीइंग-2026 की स्वीकृति दी गई।
-राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट विषयों के अध्ययन, अनुसंधान एवं इस पर तकनीकी परामर्श निमित्त विषय विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने के लिए झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्य प्रणाली नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गई।
- राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए विभागीय आदेश पर झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेपीएचसीएल), रांची की ओर से चयनित परामर्शी मेसर्स एर्नस्टर एंड यंग एलएलपी को लंबित भुगतान के लिए राशि एक करोड़ 17 लाख 52 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- हजारीबाग जिलान्तर्गत लोटिया जलाशय योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य के लिए 3217.06 लाख रुपये (बत्तीस करोड़ सत्रह लाख छः हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से विभिन्न तिथियों को 11 रिट याचिकाओं में पारित न्यायादेशों का अक्षरशः एवं वास्तविक भावना के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशनादि लाभ प्रदान किए जाने संबंधी पूर्व में निर्गत कुल 11 (ग्यारह) विभागीय संकल्पों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- विदेश यात्रा के लिए सरकारी सेवकों को अनुमति देने स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राजकोषीय अध्ययन संस्थान को सोसायटी निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत् एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए झारखण्ड राजकोषीय अध्ययन संस्थान का उप-विधि के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति, सेवा शर्तों में एकरूपता एवं एसीपी और एमएसीपी संबंधी मामलों के निराकरण के लिए पूर्व गठित समितियों को विलोपित करते हुए नई उच्च स्तरीय समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में राज्य योजना के तहत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना अन्तर्गत झारखण्ड मिल्क फेडरेशन (जेएमएफ) के माध्यम से गोड्डा में 50 एमटीपीडी का नया पशु आहार कारखाना की स्थापना के लिए पांच अरब एक करोड 49 लाख रुपये की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 30 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई।
- नाबार्ड-आरआईडीएफ-ट्रेंच अंतर्गत स्वीकृत झारखंड जलछाजन योजना (जेजेवाई) के कुल 28 जलछाजन परियोजनाओं के लिए बची शेष राशि 58 करोड़ को राज्य संसाधन मद से स्वीकृत करते हुए परियाजना को 31 मार्च, 2027 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- विकसित भारत-जी राम जी योजना अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों को देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त राशि एक अरब 28 करोड 31 लाख रुपये की स्वीकृति से संबंधित संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्य के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों में इस्तेसमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को मुक्त करने को लेकर झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली-2011 में नए नियम जोड़ने की स्वीकृति दी गई।
- दशरथ मंडल एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश एवं कंटेप्ट् केस में दशरथ मंडल सहित अन्य में पारित फैसले पर वादी दशरथ मंडल, सेवानिवृत कोषरक्षक, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा सहित 16 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से पेंशन की स्वीकृति दी गई।
- मयूराक्षी उप-बेसिन के जल संसाधनों के बंटवारे और मयूराक्षी उप-बेसिन में मसानजोर बांध एवं दामोदर उप-बेसिन में तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण के तौर-तरीकों से संबंधित समझौते के प्रस्ताव को औपचारिक रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के बीच निष्पादित करने वाले एकरारनामा पर सहमति के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह जिलान्तर्गत बड़कीटांड (एसएच पर) जबरदाहा-निमायीटांड-शंकरडीह- मरजुगुण्डी पथ (कुल लंबाई-7.783 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण पर 40.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह अन्तर्गत मदहालो (एनएच-19) से अलाकडीहा पीडब्यूच डी पथ भाया खेतको पथ (7.800 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य 37.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- पथ प्रमण्डल, गिरिडीह अन्तर्गत पतालडीह-देवरी- गांवा सतगांवा पथ (एमडीआर-84) (42.40 किमी) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य के लिए रुपये 37.06 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- लातेहार जिला के चंदवा अंचल के मौजा-चकला के विभिन्न प्लोंटों में 147.05 एकड़ गैरमजरूआ आम/खास भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए मसर्स हिंडाल्कोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए शुल्क के साथ लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 131 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- 400/200 केवी ग्रिड सब स्टेशन, चाईबासा (पीजी) में दो लाईन फिडर के निर्माण के लिए 26.78 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-2027 में 26.78 करोड रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उग्रवादियों की ओर से प्रत्यर्पण के लिए प्रोत्साहन राशि मद में संभावित कुल व्यय 2.50 करोड रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण (पूर्व में अर्जित भूमि सहित) की पूरी व्यवस्था में पारदर्शी प्रबंधन के लिए एकीकृत लैंड एक्वीतजिशन पोर्टल के विकास की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड उच्च न्यायालय में पारित आदेश पर कनीय अभियंता (यांत्रिक) से सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति देने पर जल संसाधन विभाग, सहायक अभियंता (यांत्रिक) (वेतनमान्- पे मैट्रिक्स लेवल-9) का पांच पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रांची और इसके अधीनस्थ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सृजित पद समूहों को प्रत्यार्पित करते हुए आवश्यकता अधारित पद समूहों के पुनर्गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड इकनॉमिक सर्वे 2026-27 और फिस्कखल पॉलिशी स्ट्रेसटिजी स्टेपटमेंट एंड मीडियम टर्म फिस्किल प्लायन 2027-28 तैयार करने के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम को शिथिल किया गया है। साथ ही इसे लेकर संत जेवियर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ हरीश्वर दयाल और उनकी टीम का मनोनयन पर 18.37 लाख रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
-रांची अन्तर्गत एडरमहातु से बांकू पथ (5.670 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए 30.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड वेस्टी वाटर (अमेंडमेंट) पॉलिशी-2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
-झारखण्ड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानान्तरण अधिभार नियमावली, 2026' के गठन की स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत सदर अस्पताल, रांची में कैथ लैब लगाने और क्रय की योजना के लिए स्वीकृत 9.90 करोड ररूपये पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
- केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषाहार कार्यक्रम (एसएनपी) एवं किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एसएजी) अन्तर्गत लाभार्थियों को टेक होम राशन स्वरूप माइक्रोन्यू ट्रीएंट फोर्टिफाइड फूड एंड एनर्जी डेंस फूड (एमएफईडीएफ) उपलब्ध कराने के लिए इन सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं के चयन निविदा के माध्यम से करने से संबंधित नियमों को शिथिल रखने की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के आदिवासी बहुल गांवों के अविद्युतीकृत टोलों और घरों के विद्युतीकृत करने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) योजना के लिए प्राक्कलित राशि 184.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेईएमसीएल), झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसीएल) एवं अन्य राज्य ईकाई की ओर से प्राप्त करने वाले खनिज ब्लॉकों की खोज, विकास एवं संचालन के लिए उपयुक्त ऑपरेशनल मॉडल के चयन के लिए झारखंड मिनरल एक्संप्लो रेशन एंड ब्लॉलक पॉलिशी-2026 अनुमोदित करने की स्वीकृति दी गई।
- फायर सेफटी सर्टिपिफकेट (फयर एनओसी) की वैधता के नवीनीकरण की अवधि में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak