रामगढ़ में बिजली चोरी के आरोप में चार लोगों पर प्राथमिकी, 38 हजार रुपये का जुर्माना
रामगढ़, 17 जुलाई (हि.स.)। रामगढ़ जिले में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विद्युत विभाग ने चार लोगों के खिलाफ रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। विभाग ने आरोपितों पर अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने का आरोप लगाया है। चारों पर कुल 38 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
इस संबंध में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रोहित कुमार तिवारी ने रामगढ़ थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया कि विद्युत ऊर्जा चोरी की रोकथाम के लिए विभाग की ओर से एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। दल में सहायक विद्युत अभियंता दीपक कुमार सिंह, प्रधान सारणी राजनाथ महतो, सारणी राहुल कुमार तथा कनीय सारणी अरविंद कुमार शामिल थे।
छापेमारी अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों की जांच की गई, जिसमें चार उपभोक्ता अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते पाए गए। इसके बाद विभाग ने विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करते हुए रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।
प्राथमिकी के अनुसार, सदर अस्पताल, छत्तरमांडू निवासी गौतम साहू पर 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, थाना चौक निवासी अजित यादव, सातो यादव और महेंद्र यादव पर 7,500-7,500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। इस प्रकार चारों आरोपितों पर कुल 38 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
विद्युत विभाग की शिकायत के आधार पर रामगढ़ थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।------------
हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश