फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर दें किसान, तभी मिलेगा लाभ

 


रामगढ़, 27 अक्टूबर (हि.स.)। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को देनी होगी। यह जानकारी उपायुक्त ऋतुराज की ओर से मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई।

विज्ञप्ति में किसानों से प्राकृतिक आपदा या अन्य अधिसूचित जोखिम से फसल को नुकसान होने पर तत्काल सूचना दर्ज कराने की अपील की। साथ ही प्रशासन ने विशेष रूप से धान की कटाई के बाद खेत में सुखाने के दौरान बारिश से होने वाली क्षति को लेकर किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसी स्थिति में योजना के प्रावधानों के अनुसार पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस के तहत सहायता मिल सकती है।

किसान फसल क्षति की सूचना टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 या मोबाइल नंबर 9631900125 और 9905676302 पर दे सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, कृषि रक्षक पोर्टल, संबंधित बैंक या कृषि विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है।

सूचना देते समय किसान अपना नाम, मोबाइल नंबर, बीमा आवेदन संख्या, फसल का विवरण, प्रभावित क्षेत्रफल और क्षति की तारीख बताने को कहा गया। प्रशासन ने किसानों को खेत और फसल की तस्वीरें सुरक्षित रखने तथा शिकायत की पावती संख्या संभालकर रखने की सलाह दी है। बताया गया कि समय पर सूचना देने से क्षति आकलन और बीमा लाभ की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश