मुआवजा भुगतान मामले में होगी डीसी की चल संपत्ति और सरकारी वाहन की कुर्की
रामगढ़, 03 सितंबर (हि.स.)। भू-अधिग्रहण मुआवजा राशि के भुगतान से जुड़े दो मामलों में रामगढ़ सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने रामगढ़ डीसी से संबंधित चल संपत्तियों एवं सरकारी वाहन की कुर्की का आदेश जारी किया है।
अदालत के आदेश के अनुसार दोनों मामले रामगढ़ कैंट से संबंधित भूमि अधिग्रहण से जुड़े हैं। अदालत ने बकाया राशि की वसूली के लिए कुर्की वारंट जारी करते हुए बेलिफ को वारंट का तामिला करने का निर्देश दिया है।
पहला मामला लैंड रेफरेंस और संबंधित लैंड एक्विजिशन केस तथा लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस से संबंधित है। अदालत के अनुसार वर्ष 2008 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों/याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था। अदालत ने कहा कि अब तक कुल 1,02,95,279.51 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।
दूसरे मामले में लैंड रेफरेंस केस संख्या 34/1990, संबंधित लैंड एक्विजिशन केस और लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस शामिल है। इस मामले में भी वर्ष 2008 में पारित अवार्ड के तहत मूल मुआवजा राशि और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था। अदालत के अनुसार अब तक 3,72,42,295.31 रुपये की राशि का भुगतान लंबित है।
अदालत ने बेलिफ को डीसी से संबंधित सरकारी वाहन सहित अन्य चल संपत्तियों की कुर्की के आदेशों का तामिला कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 07 सितंबर तक अदालत में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश