झारखंड कैबिनेट में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर, राज्य सरकार अब 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी धान

 


रांची, 8 दिसंबर (हि.स.)। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में धान खरीद दर से लेकर अवकाश, मेला-महोत्सव, सड़क निर्माण, विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य और खनन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार अब किसानों से 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी करेगी। इसमें राज्‍य सरकार की ओर से प्रति क्विंटल 100 रुपये की विशेष सहायता भी शामिल है। कैबिनेट ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 और आगामी खरीफ विपणन वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति दी। वहीं खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति को लेकर धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से किसानों को बोनस की राशि की स्वीकृति दी गई। इसके लिए कुल 48 करोड़ 60 लाख रुपये स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति की दर निर्धारित करने स्वीकृति दी।

कैबिनेट ने राजकीय मेला और महोत्सवों के आयोजन के लिए संशोधित मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी है। संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार, विभाग की ओर से राज्य में 13 मेला और महोत्सवों को राजकीय मेला और महोत्सव के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसमें ईटखोरी महोत्सव-चतरा, बैद्वनाथ महोत्सव-देवघर, बासुकीनाथ महाेत्सव-बासुकीनाथ, देवघर, माघी मेला- राजमहल साहेबगंज, हिजला मेला-दुमका, छऊ महोत्सव-सराकेला-खरसावां, मुडमा मेला-दुमका, लुगुबुरू महोत्सव-लुगुबुरू बोकारो, गणतंत्र महोत्सरव-गोडडा, आदिवासी महाकुंभ विकास मेला-पलामू, श्री वंशीधर महोत्संव- श्री वंशीधरनगर गढवा, सिरा सीता मेला-गुमला और श्री रामरेखा महोत्सव-सिमडेगा शामिल हैं।

मार्गदर्शिका की नियमावली में उल्लेख है कि किसी भी जिले में राजकीय मेला और महोत्सव की संख्या एक से अधिक नहीं होगी, लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि जरूरत हुई, तो कैबिनेट की सहमति के बाद ही संबंधित जिले में एक से अधिक राजकीय मेला या महोत्सव की घोषणा की जा सकेगी।

कैबिनेट ने 2026 में घोषित होने वाले सरकारी अवकाशों की संख्या पर भी मुहर लगाई। इसके अनुसार 2026 में कुल 21 सरकारी अवकाश होंगे, जो सरकारी कार्यालय, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के 2026 के त्योहार, राष्ट्रीय पर्व एवं बैंक लेखा बंदी के अवकाश होंगे। इसमें कहा गया है कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी, दीपावली 8 नवंबर और छठ (सायं अर्ध्य) 15 नवंबर रविवार काे पड़ने के कारण अवकाश पडने के कारण उक्त तिथि को अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है।

झारखंड कैबिनेट ने रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी। सह-प्राध्यापकों की प्रोन्नति एक अगस्त 2019 के प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी। वहीं राजकीय होम्यो‍पैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, परसपानी, गोड्डा के इंटर्न छात्र-छात्राओं के मासिक वृत्तिका राशि में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय, बालूमाथ, लातेहार के निर्माण के लिए 38.82 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।- केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में स्टे्ट कमिटी ऑप डैम सेफटी (एससीडीएस) के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।- गोड्डा जिले के घाटबंका (एनएच-333ए) से देवडांड़ (दामा) (सुन्दरपहाड़ी-अगिया मोड़, ओडीआर पथ पर) भाया संदमारा, बेलबथान, राजदाहा और जामकुंदर पथ के 17.808 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 1 अरब 27 करोड 54 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।- साहेबगंज जिले के दिग्धी मोड़ (एनएच-80) से मालिन रिसौड़ मोड़ (एनएच-80) 8.176 किमी को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 61.57 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।- पथ प्रमंडल डालटेनगंज अंतर्गत डालटेनगंज से चैनपुर पथ (चैनपुर ब्लॉक) में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य के लिए 64.6 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।- पथ प्रमंडल, गुमला के बांकुटोली-कुरकुरा बानो पथ 33.568 किमी के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 1 अरब 40 करोड 51 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।- राज्य में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केन्द्र, मुटा के संचालन के लिए सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड और बॉम्बेा नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) के बीच एमओयू के लिए नियम को शिथिल करने की मंजूरी दी गई।- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर रिपोर्ट, झारखंड सरकार को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखने की मंजूरी दी गई।- गोड्डा के सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रभु सहाय लिंडा को सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई।- शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग के सर्जरी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ अंजना गांधी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।- राज्य में अवस्थित संबद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर और शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई।- मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।- रांची के सिरमटोली चौक-राजेन्द्र चौक-मेकॉन गोलचक्कर 2.34 किमी पर चार लेन फ्लाईओवर/ एलिवेटेड आरओबी निर्माण कार्य के लिए 4 अरब 70 करोड 12 लाख 79 हजार रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- हजारीबाग जिले के अंचल-बड़कागांव के विभिन्न मौजा के कुल 41.965 एकड़, गैरमजरूआ खास और गैरमजरूआ आम खाते की भूमि 16 करोड 91 रूपये पर बादम कोयला खनन परियोजना के लिए एनटीपीसी के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अन्तर्गत गठित झारखंड पारिस्थितिकी पर्यटन प्राधिकार (जेईटीए) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया, चतरा के निर्माण के लिए 34.62 करोड रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

- रांची विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

- हजारीबाग जिले के बड़कागांव के मौजा-रूदी के कुल 52.57 एकड़, गैमजरूआ खास, किस्म जंगल झाड़ी भूमि को 12.86 करोड रुपये की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना के लिए एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

- झारखंड के झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम-2024 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिनियम की अनुसूची में संशोधन का निर्णय लिया गया।

- झारखंड कोषागार संहिता-2016 में संशोधन का फैसला लिया गया।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखा और विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को झारखंड विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak