जेटेट परीक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, 45 केंद्रों पर रहेगी कड़ी निगरानी
देवघर, 29 अक्टूबर (हि.स.)। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट-2026) के सफल और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर गुरुवार को सूचना भवन सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अधिकारियों, दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा की तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने बताया कि एक नवंबर 2026 को देवघर एवं मधुपुर अनुमंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में जेटेट की परीक्षा आयोजित होगी। जिले के सभी 45 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, स्टैटिक मजिस्ट्रेटों, गश्ती दलों और केंद्राधीक्षकों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने-अपने परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जांच सुनिश्चित करें। सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने को कहा गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। गश्ती दल और फ्लाइंग स्क्वाड लगातार सक्रिय रहेंगे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना या अनुचित गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
एसपी ने कहा कि परीक्षा में कदाचार का प्रयास करने, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साइबर सेल को भी सक्रिय रहने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र लीक होने की अफवाह, भ्रामक खबर या गलत जानकारी फैलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी 45 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में एक नवंबर की सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास अनधिकृत रूप से लोगों के जुटने और भीड़ लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, अपर समाहर्ता हीरा कुमार, देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, मधुपुर के अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला योजना पदाधिकारी मुकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्यालय डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy