नगर निगम में संचालित बिना ट्रेड लाइसेंस वाले 18 कोचिंग पर कार्रवाई
रांची, 01 सितंबर (हि.स.)। रांची नगर निगम ने निगम क्षेत्र में बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
विशेष जांच अभियान के तहत निगम की टीम ने विभिन्न वार्डों में संचालित कुल 70 कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के ट्रेड लाइसेंस की जांच की। इनमें 18 संस्थान बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए।
यह जानकारी निगम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बावजूद आवश्यक अनुपालन नहीं करने पर अब 18 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कार्रवाई की सूची में एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एडुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और डीसीयूबीई क्लासेज सहित अन्य संस्थान शामिल हैं।
यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 एवं 600 तथा झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 2, 19 एवं 20 के तहत इन संस्थानों की ओर से नियमों का उल्लंघन के दौरान किया गया।
जांच के बाद संबंधित संस्थानों को पूर्व में नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर वैध ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने और नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।
रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया कि बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां लेकर ही संचालन करने की अपील की।
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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar