दो ड्रग्स तस्कर को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास, दो-दो लाख जुर्माना
पलामू, 20 मार्च (हि.स.)। जिले की निचली अदालत ने बुधवार को दो ड्रग्स तस्कर को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को यह फैसला दिया।
इस मामले में मेदिनीनगर सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी गौतम कुमार ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना के रमजानपुर निवासी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फैजान व वही के निवासी ट्रक ऑनर शहजाद के विरुद्ध नामज़द प्राथमिकी दर्ज करायी थी। कांड संख्या 40/2023 दिनांक 14 अप्रैल 2023 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रॉपिक सब्सटांसिक एक्ट की धारा 15 व 22 के तहत मामला दर्ज किया था।
कांड का सारांश है कि 14 अप्रैल 2023 को सदर थाना प्रभारी गौतम कुमार चियांकी चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान शहजाद ट्रक (यूपी 11सीटी 2769) के साथ रोककर जांच करने पर पाया गया कि उसमें 300 खाली प्लास्टिक के कैरेट के नीचे 700 किलोग्राम करीब 54 बोरा डोडा था।
अभियुक्तों ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वे लोग खूंटी से डोडा-पोस्ता खरीदे थे और यूपी के मुजफ्फरपुर नगर ले जा रहे थे। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए ट्रक ऑनर शहजाद व ड्राइवर मो. फैजान को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रोपिक सबस्टांसिक एक्ट की धारा 15 (सी) के तहत दोषी पाते हुए दोनों तस्कर को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व दो-दो लाख रुपए अर्थदंड लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप