रामगढ़ डीसी ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, आचार संहिता का पढ़ाया पाठ

 


रामगढ़, 16 अक्टूबर (हि.स.)। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद डीसी चंदन कुमार ने बुधवार को राजनीतिक दलों के साथ आवश्यक बैठक की। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया।

डीसी चंदन कुमार ने कहा कि अधिसूचना जारी किए जाने के उपरांत से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने रामगढ़ जिले में बड़कागांव, रामगढ़ एवं मांडू विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। साथ ही पेड न्यूज मॉनिटरिंग, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग आदि के तहत किए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी दी।

उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पीपीटी के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या करें और क्या ना करें इस संबंध में विस्तार से बताया। उन्हें बताया गया कि अब वे बिना आरओ की अनुमति के अपनी गाड़ी में ना तो पार्टी का झंडा लगा पाएंगे और ना ही बैनर। वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही दी जाएगी।

बताया गया कि निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रियों द्वारा ऑफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनैतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गई है। किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है। साथ ही किसी भी जुलूस व रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस व रैली को अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा पोलिंग स्टेशनों के 200मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कन्वेंसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण नहीं किया जा सकेगा। नॉमिनेशन के दौरान केवल 3 वाहनों को ही आरओ के कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में आने की अनुमति होगी। ऑफिशियल कार्यों को कैम्पेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देने पर रोक है।

इतना ही नहीं निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी। दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश