असामान्य तथा संदेहास्पद नकद लेनदेन की जानकारी दें बैंकों के शाखा प्रबंधक: उपायुक्त
खूंटी, 20 मार्च (हि.स.)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने जिले के सभी बैंको के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि असामान्य तथा संदेहास्पद नकद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एक लाख रुपये से अधिक निकासी की सूचना उपायुक्त और व्यय कोषांग को हर दिन दें। उपायुक्त बुधवार को बैंकों के शाखा प्रबंधकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपाुक्त ने शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि बैंक प्रति दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और व्यय प्रेक्षक कोषांग को संदेहास्पद लेन-देन का प्रतिवेदन चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रपत्र में समर्पित करेंगे।
बैठक में बैंकों के शाखा प्रबंधकों को बताया गया कि असामान्य तथा संदेहास्पद नकद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एक लाख रुपये से अधिक निकासी, उस परिस्थिति में बैंक में जमा कराना, जबकि पिछले दो महीने के दौरान इस प्रकार जमा या निकासी न की गई हो। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खाते में एक ही बैंक खाते से आरटीजीएस राशि का असामान्य स्थानांतरण, जबकि ऐसे अंतरण का पहले कोई उदाहरण न रहा हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उनके पति या पत्नी या उनके आश्रितों के बैंक खाते से एक लाख से अधिक की नकदी की जमा या निकासी, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते में एक लाख से अधिक नकदी की जमा या नकदी की निकासी, अन्य कोई संदेहास्पद नकदी का लेनदेन जिनका निर्वाचकों को रिश्वत देने में उपयोग किया गया हो, तो इसकी जानकारी दें।
डीसी ने कहा कि यदि बड़ी राशि की निकासी संदेहास्पद ढंग से करने का मामला आता है, तो आवश्यक कार्रवाई करें। दस लाख रुपये से अधिक निकासी और ट्रांस्फर की जानकारी दीे। बताया गया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकित उम्मीदवार प्रचार अवधि के दौरान किए गए अपने व्यय के प्रबंधन के लिए अपने खाते खोलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करेंगे। ऐसे खातों में नकद लेनदेन 10 हजार रुपये तक सीमित है। 10 हजार से अधिक सभी लेनदेन एनइएफटी, आरटीजीएस, ट्रांसफर ऑनलाइन मोड से किए जाने हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/ अनिल