कैबिनेट का फैसला : झारखंड में उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त मिलेगी

 




रांची, 23 फरवरी (हि.स.)। झारखंड में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट के बजाय 125 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री मिलेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरने की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया, इसके लिए बिजली वितरण निगम लिमिटेड को निर्देश दिया गया। साथ ही कैबिनेट कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान किया गया।

बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में संचालित किये जाने वाले अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदण्ड के तहत शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा गिरिडीह जिला के तहत बगोदर-सरिया अनुमण्डलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। सिविल जज (जूनियर डिविजन) संवर्ग में प्रधान दण्डाधिकारी अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)-II का एक पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

चाईबासा न्यायमण्डल में पश्चिमी सिंहभूम जिला के तहत चक्रधरपुर अनुमण्डलीय न्यायालय के लिए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। नये झारखंड भवन, नई दिल्ली के कार्यालयके लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। साथ ही मझियांव नगर पंचायत तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक-निजी भागीदारी की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन के लिए तिहत्तर करोड़ बयासी लाख साठ हजार मात्र की योजना की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

इसके अलावा झारखंड भवन उपविधि-2016, यथा संशोधित, में संशोधन की स्वीकृति दी गई। राज्य के विश्वविद्यालयों के तहत घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरूद्ध सेवानिवृत हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को सातवीं सीपीसी के तहत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन / पारिवारिक पेंशन का लाभ एक अप्रैल 2021 से स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई।

बीआईटी मेसरा के साथ वर्ष 2017 में हुए एकरारनामा का वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक के लिए अवधि विस्तार करने एवं उक्त एकरारनामा के शर्तों के अधीन बीआईटी मेसरा को फेज वाइज सहायता अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र 23 फरवरी से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर मंजूरी दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम के तहत देवघर जिला के तहत देवघर पुलिस लाईन में 225 बेडेड 08 वैरक के निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए प्राक्कलित राशि बियालीस करोड़ उन्नीस लाख संतावन हजार पांच सौ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

एनपीएस से ओपीएस में परिवर्तित होने वाले कर्मियों के पेंशनके लिए ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड उच्च न्यायालय के एलपीए संख्या 203/2022 एवं अन्य संबद्ध तथा सदृश्य वादों में पारित न्यायादेश को लागू करनेके लिए सिद्धातों का निरूपन की मंजूरी दी गई। झारखंड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत उलीवीड ( एनएच-75 पर) चैनपुर सहजोरा-गेहलपानी- चारमोर (एमडीआर-186 पर) पथ (कुल लम्बाई 15.46 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) अड़तालीस करोड़ पंचानबे लाख सत्तरह हजार 900 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत् क्रियान्चित पोषण अभियान योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन्स के क्रय एवं आपूर्ति निमित्त दर संशोधन की स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा केन्द्र संपोषित राष्ट्रीय स्वारथ्य मिशन, झारखंड के तहत वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहियाओं (आशा) को राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुदृद्ध करने के लिए कुल एक अरब चौदह करोड़ पच्चीस लाख रूपये की योजना की मंजूरी प्रदान करते हुए टैब क्रय कर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की मंजूरी दी गई। झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैम्पस / पैक्स को 500 एमटी क्षमता के गोदाम वाले मॉडल लैम्पस / पैक्स के रूप में विकसित करने की योजना के लिए एक सौ करोड़ रूपये मात्र की मंजूरी दी गई।

झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प को संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राज्य योजना के तहत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना के तहत झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गिरीडीह एवं जमशेदपुर में नई डेयरी प्लान्ट तथा होटवार, रांची में मिल्क पाउडर प्लान्ट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लान्ट की स्थापना निमित्त कुल तीन अरब बीस करोड़ अड़तीस लाख रूपये की नाबार्ड के तहत आरआइडीएफ से संपोषित परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल एक अरब साठ करोड़ उन्नीस लाख रूपये के व्यय की मंजूरी दी गई। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के लैम्पस / पैक्स में 100 एमटी गोदाम, मार्केटिंग सेन्टर एवं ड्राईंग यार्ड का निर्माण योजना के लिए 200 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई। द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड गाइडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ वल्नरेबल विटनेस 2024 लागू करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य में जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में टू जी ई पॉश मशीन की जगह अब 4 जी ई पॉश मशीनों के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।

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