जम्मू में फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए दो लोगों से ठगी, मामला दर्ज

 

जम्मू, 11 जनवरी(हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने कथित तौर पर यहां उच्च न्यायालय के नाम पर फर्जी नियुक्ति आदेश देकर दो लोगों को ठगने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है ।

जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (विशेष अपराध शाखा) संजय परिहार ने कहा कि पुंछ के बनोला निवासी मोहम्मद ताहिर पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि मामला शनिवार को दो व्यक्तियों की शिकायतों के बाद दर्ज किया गया था जिसमें आरोपियों द्वारा मौद्रिक प्रतिफल के बदले फर्जी नियुक्ति आदेश प्रदान करने के बाद धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।

आरोपी जम्मू से रूड़की तक ट्रेन यात्रा के दौरान पहले शिकायतकर्ता के संपर्क में आया और बाद में उसके साथ दोस्ताना संबंध विकसित किए। इस परिचित का फायदा उठाते हुए आरोपी ने शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय में नौकरी का आश्वासन देकर फुसलाया।

अधिकारी ने कहा कि इस झूठे आश्वासन के आधार पर शिकायतकर्ता ने 2 लाख रुपये का भुगतान किया और आरोपी ने उसे कथित तौर पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश सौंप दिया।

जब शिकायतकर्ता ने ज्वाइनिंग के लिए उच्च न्यायालय के अधिकारियों से संपर्क किया तो पता चला कि नियुक्ति आदेश फर्जी था।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी जो दूसरे शिकायतकर्ता को लंबे समय से जानता था ने शुरू में उसकी पत्नी के इलाज के नाम पर 2 लाख रुपये लिए।

इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे के लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में नौकरी की व्यवस्था कर सकता है और उसे धोखा देने के लिए उसके दस्तावेज प्राप्त कर लिए।

उन्होंने कहा कि बाद में सत्यापन से पता चला कि नियुक्ति आदेश फर्जी था। शिकायतें प्राप्त होने पर प्रारंभिक सत्यापन किया गया जिसमें आरोप सही साबित हुए जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता