आतंकी हैंडलर हसन रेशी भगोड़ा घोषित

 


बारामुला, 15 जून (हि.स.)। शनिवार को बारामुला पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर बारामुला में एक आतंकी हैंडलर हसन रेशी को भगोड़ा घोषित किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बारामुला की अदालत ने ईएमआईसीओ अधिनियम के तहत बारामुला पुलिस द्वारा दायर आवेदन पर यह घोषणा की।

पुलिस ने कहा कि शनिवार को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बारामुला की अदालत ने बारामुला पुलिस द्वारा दायर आवेदन पर एक आतंकी हैंडलर हसन रेशी निवासी बदरकूट को भगोड़ा घोषित किया गया, जो एफआईआर संख्यार 4/2008 यू/सेक 2/3 ईएमआईसीओ अधिनियम, 12ओबी, 121 पीएस तंगमर्ग के मामले में शामिल था।

उन्होंने कहा कि आतंकी हैंडलर वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में है और एक आतंकी संगठन के साथ काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी संचालकों के खिलाफ अदालत से धारा 87 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा आदेश प्राप्त कर लिये गए हैं, जिन्हें उनके आवासों और सार्वजनिक स्थानों पर चिपका दिया गया है। अदालत के निर्देश हैं कि वे एक महीने के भीतर अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ धारा 88 सीआरपीसी के तहत संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/बलवान/दधिबल