किश्तवाड़ में पीओसीएसओ अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के बाद शिक्षक निलंबित

 

जम्मू, 21 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के शिक्षक खालिद हुसैन शेख को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) किश्तवाड़ द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार शेख जो इंदरवाल जोन के सरकारी मिडिल स्कूल बुमलपोरा में तैनात द्वितीय श्रेणी के शिक्षक हैं को चतरू पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद जांच लंबित रहने तक जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा नियमों के नियम 31 के तहत निलंबित कर दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता