कठुआ में किरायेदारों व बाहरी लोगों के सत्यापन पर सख्ती, डीएम का कड़ा आदेश लागू
कठुआ, 22 मई (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों और घरेलू सहायकों के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। जारी आदेश के तहत सभी मकान मालिकों, भूमि स्वामियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां रह रहे या काम कर रहे लोगों का पूरा विवरण निर्धारित फॉर्म में पुलिस को देना होगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम पेइंग गेस्ट, व्यावसायिक व कृषि किरायेदारों तथा झुग्गी-झोपड़ी या अस्थायी बस्तियों पर भी लागू होगा। सभी थाना प्रभारियों को बाहरी लोगों का सत्यापन कर अलग रजिस्टर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदारों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया