श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्कर की लगभग 1.5 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की
श्रीनगर, 28 अप्रैल (हि.स.)। नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खिलाफ जारी कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने एक ड्रग तस्कर की लगभग 1.5 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की है।
रैनावारी पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के सुल्तान मोहल्ला, सैदाकदल निवासी बिलाल अहमद पाटू की 11 मरला भूमि के साथ एक मंजिला आवासीय घर को कुर्क कर लिया। उसका नाम एफआईआर संख्या 39/2022 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20-29 के तहत दर्ज है। उक्त संपत्ति की पहचान मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है। यह कार्रवाई ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने और क्षेत्र में नशीले पदार्थों के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए श्रीनगर पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करके पुलिस के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखें।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता