जम्मू-कश्मीर के बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े व्यक्ति की संपत्ति की कुर्क

 

श्रीनगर, 15 मई(हि.स.)। नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से सक्रिय आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के एक घोषित अपराधी की अचल संपत्ति शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में कुर्क की गई l एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर निरंतर कार्रवाई के तहत सोपोर पुलिस ने ई एंड आईएमसीओ अधिनियम के तहत पंजल्ला पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में शामिल एक घोषित अपराधी की अचल संपत्ति कुर्क की है। उन्होंने बताया कि घोषित अपराधी की पहचान उत्तरी कश्मीर जिले के रोहामा रफियाबाद इलाके के निवासी गुलाम मोहम्मद भट उर्फ हैदर के रूप में हुई है। प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी अवैध हथियार और गोला-बारूद का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुस गया था और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भट वर्तमान में पाकिस्तान से एचएम आतंकी नेटवर्क के साथ समन्वय में काम कर रहा है।

उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के सहयोग से डेनग्रुत रोहामा में छह मरला और रेशिनार रोहामा में 10 मरला भूमि के संबंध में कुर्की की कार्यवाही की गई जिसकी कीमत लाखों रुपये है। उन्होंने कहा कि आरोपी लगातार प्रयासों के बावजूद लंबे समय से कानूनी कार्यवाही से बच रहा था और तदनुसार उसे सीआरपीसी की धारा 88 के तहत एक अदालत द्वारा 'घोषित अपराधी घोषित किया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि इसके बाद अदालत के आदेशों के अनुपालन में राजस्व रिकॉर्ड और स्थानीय जांच के माध्यम से उचित सत्यापन के बाद कुर्की की कार्यवाही को अंजाम दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता