कठुआ में मजदूरों की नियुक्ति से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य, डीएम ने जारी किए आदेश

 


कठुआ, 08 अक्टूबर (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट कठुआ राजेश शर्मा ने जिले में ठेकेदारों और सब-कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा लगाए जाने वाले सभी मजदूरों एवं कामगारों का पहचान और पूर्ववृत्त सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार कोई भी ठेकेदार या सब-कॉन्ट्रैक्टर पुलिस स्टेशन/सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन कराए बिना किसी मजदूर को काम पर नहीं लगा सकेगा। ठेकेदारों को कार्यरत सभी मजदूरों का नाम, पिता का नाम, स्थायी एवं वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और पहचान दस्तावेज सहित पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। नए मजदूर को काम शुरू कराने से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन से सत्यापन एवं आवश्यक मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठेकेदारों को पुलिस को उपलब्ध कराई गई जानकारी सही और पूर्ण रखने तथा सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में संबंधित थाना प्रभारियों एवं पुलिस अधिकारियों को विकास कार्यों की गति प्रभावित किए बिना प्राथमिकता और तत्काल आधार पर सत्यापन करने को कहा गया है। सरकारी विभागों, एजेंसियों, स्थानीय निकायों और कार्यान्वयन एजेंसियों को भी अपने अधीन कार्यरत ठेकेदारों से आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया