श्रीनगर में कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पुलिस ने जब्त की

 

श्रीनगर, 23 दिसंबर (हि.स.)। श्रीनगर में मादक पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित संपत्तियों पर चल रही अपनी कार्रवाई के तहत रैनावारी पुलिस स्टेशन ने आज मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य के दो मंजिला आवासीय मकान को जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्ति में सैदाकदल के सुल्तान मोहल्ला स्थित 12 मरला जमीन पर बना दो मंजिला आवासीय मकान शामिल है।

आरोपी निसार अहमद बोता पुत्र मोहम्मद शफी बोता निवासी सुल्तान मोहल्ला सैदाकदल का है। आरोपी रैनावारी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 20-29 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 39 2022 में शामिल है। जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि उक्त संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध आय से अर्जित की गई थी। परिणामस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत संपत्ति को जब्त कर लिया गया। अटैचमेंट की कार्यवाही निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई।

अटैचमेंट आदेश के अनुसार मालिक को संपत्ति बेचने पट्टे पर देने हस्तांतरित करने उसमें बदलाव करने या किसी तीसरे पक्ष के हित का सृजन करने से प्रतिबंधित किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA