पटवारी रिश्वत की मांग करने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार, मामला दर्ज

 

साम्बा, 4 नवंबर (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लोक सेवक सुनील कुमार पटवारी पटवार हल्का दादुई, तहसील और जिला साम्बा के खिलाफ शिकायतकर्ता से अवैध रिश्वत की मांग करने और स्वीकार करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत एफआईआर संख्या 19/2025 दर्ज की है।

उक्त आरोपी लोक सेवक ने गिरदावरी को सही करने के संबंध में शिकायतकर्ता के आवेदन पर तहसीलदार साम्बा द्वारा मांगी गई रिपोर्ट तैयार करने के लिए शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। हालांकि बातचीत के बाद उक्त पटवारी ने आवश्यक कार्य करने के लिए शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपये के बजाय 80,000 रुपये प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। शिकायतकर्ता उक्त पटवारी को भुगतान के लिए 80,000 रुपये की सहमत राशि में से 20,000 रुपये रिश्वत के रूप में देने में सक्षम रहा। चूँकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था और उसने कानून के तहत आरोपी लोक सेवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया।

शिकायत प्राप्त होने पर एक गोपनीय सत्यापन किया गया जिससे संबंधित लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई और तदनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत एफआईआर संख्या 19/2025 पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान एक जालसाजी दल का गठन किया गया। दल ने एक सफल जाल बिछाया और आरोपी लोक सेवक को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी दल ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। जालसाजी दल से जुड़े स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसके कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद की गई।

इसके अलावा उसके निजी वाहन की तलाशी के दौरान 35 लाख रुपये से अधिक की भारी नकदी भी बरामद/जब्ती की गई, इसके अलावा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपी लोक सेवक के आवासीय घर की भी तलाशी ली गई। इस मामले की आगे की जांच जारी है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता