मेडिकल दुकान सील
जम्मू, 26 सितंबर (हि.स.)। यमराच यारीपोरा में एक मेडिकल शॉप को वीरवार को ड्रग कंट्रोल अधिकारियों ने लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत मानदंडों का उल्लंघन करने के बाद सील कर दिया। दुकान के खिलाफ दर्ज एक विशेष शिकायत के जवाब में यह त्वरित कार्रवाई की गई।
गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एक आक्रामक अभियान का हिस्सा थी, क्योंकि आस-पास के इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। इन प्रवर्तन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फ़ार्मेसियाँ कानून के दायरे में काम करें और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखें।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940, मेडिकल दुकानों के लिए कड़े मानक निर्धारित करता है, और इन शर्तों का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गलती करने वाली दुकान को सील करके, अधिकारी अनुपालन के महत्व के बारे में एक कड़ा संदेश दे रहे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा