एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला-एनडीपीएस एक्ट के तहत कई अधिकारियों को दिए सर्च, जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार
जम्मू, 01 सितंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस, आबकारी और राजस्व विभाग के कई अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत इन अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 41(2) के अंतर्गत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
अधिसूचना के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारियों तथा जम्मू-कश्मीर आबकारी विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है। इसके अलावा राजस्व विभाग के अतिरिक्त उपायुक्त, सहायक आयुक्त राजस्व, उपमंडल मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय तहसीलदार और क्षेत्रीय नायब तहसीलदार भी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।
ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सक्षम बनाने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत होने की उम्मीद है।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41(2) के तहत अधिकृत अधिकारियों को नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कानून के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया